Thar पोस्ट, न्यूज। एक अप्रैल से आपकी जेब पर भार बढ़ेगा! 1 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होने वाला है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। इस बार इनकम टैक्स के नियम में जो बदलाव हो रहा है, उसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा जरूरी है। जिस भी असेसमेंट ईयर का मामला है, उसके दो साल बाद अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकता है। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ उन टैक्सपेयर को उपलब्ध है जिन्होंने गलती से कम टैक्स भरा हो या टैक्सेबल इनकम की जानकारी छूट गई हो। * एक अप्रैल से भारत में क्रिप्टो भी टैक्सेबल है। क्रिप्टो से होने वाली आय से 30 फीसदी टैक्स लगने वाला है। इसके अलावा क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर एक फीसदी टीडीएस भी कटेगा। इसी तरह क्रिप्टो से हुए लॉस को ऑफसेट करने की सुविधा भी नहीं मिलेगी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स (25वां संशोधन) नियम 2021 को एक अप्रैल से लागू करने का फैसला किया है। इसके लागू होने से ईपीएफ में अब 2.5 लाख रुपये तक का कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री होगा। अगर आपके ईपीएफ खाते में कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपये तक का रहा तो ठीक, लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होने पर इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह अनेक राजमार्गों पर टोल टैक्स बढ़ाया गया है।