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ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 105 वाणिज्य कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम की अवधि बढ़ी Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पच्चीसिया एवं कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने व्यापारियों को राहत प्रदान करते हुए वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग में लागू एमनेस्टी स्कीम 2021 के प्रथम चरण व द्वितीय चरण की अवधि बढ़ाई है । राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में बकाया मांग के निस्तारण के लिए 24 फरवरी के बजट में व्यापारियों के हित में एमनेस्टी स्कीम 2021 की घोषणा की थी । तीन चरण की स्कीम में प्रथम व द्वितीय चरण मैं तो कर में भी छूट प्रदान की है । पूर्व में जारी अधिसूचना अनुसार प्रथम चरण की अवधि 30 अप्रैल व द्वितीय चरण की अवधि 30 जून तक थी । कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन व व्यापारियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने जारी नवीनतम अधिसूचना में प्रथम चरण के कर में 10 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज एवं पेनल्टी में पूर्ण छूट देते हुए 31 जुलाई तक तिथि बढ़ाई है । द्वितीय चरण कर में 5 प्रतिशत छूट के साथ ब्याज एवं पेनल्टी में पूर्ण छूट अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई है । साथ ही आगत कर सत्यापन व बकाया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अवधि भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है । तृतीय चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा । इसके बाद योजना का लाभ नहीं लिया जा सकेगा ।


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