ताजा खबरे
रेलवे पुलिस की अनुकरणीय पहल, बेटी मानकर भरा मायरादेर रात मौसम विभाग ने 12 जिलों की रिपोर्ट जारी कीअनुपस्थित मिले कार्मिकों के विरुद्ध होगी कार्रवाई, जिला मुख्यालय पर विभिन्न कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षणमीडिया काउंसिल ऑफ जर्नलिस्ट्स का सदस्यता अभियान 1 मई सेपाकिस्तान से जुड़े थे तार! **70 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामदगी मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक की प्रेस वार्ताकोटगेट पर कांग्रेस का प्रदर्शनव्यापार मंडल के अध्यक्ष राठी ने शोभासर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर से की वार्तातरबूज मिलावटी या जहरीला जानलेवा तो नहीं? ऐसे करें पहचान, चिकित्सक ने 4 जनोँ की मौत की वजह बताईसांखला व कोटगेट रेलवे फाटक पर जाम के दौरान लगेगा छाया टेंट, श्याम पंचारिया की मांग पर जिला कलेक्टर ने दिए निर्देशगंगा तट पर होगा चार दिवसीय यज्ञोपवित संस्कार, बीकानेर से सैकड़ों बच्चे धारण करेंगे जनेऊ
IMG 20241225 WA0134 रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन हुआ अनिवार्य Rajasthan News Portal देश
Share This News

Thar पोस्ट न्यूजशुरुआती समय में बल्क बुकिंग रहेगी प्रतिबंधित। रेलवे ने यात्रियों को तत्काल टिकट निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सुलभ कराने और उनके हितों की रक्षा के लिए तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक उपयोगकर्ताओं को मिल रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण के अनुसार 15 जुलाई 2025 से रेलवे के ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार ओटीपी सत्यापन अनिवार्य हो गया है। यात्री मोबाइल ओटीपी की सत्यापन के बिना तत्काल टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे। नई व्यवस्था के तहत रेलवे की तत्काल टिकटें आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल एप या भारतीय रेलवे के पीआरएस काउंटर अथवा अधिकृत एजेंटों के माध्यम से बुकिंग के लिए तभी उपलब्ध होगी जब रेलवे आरक्षण सिस्टम द्वारा जेनरेटेड ओटीपी का प्रमाणीकरण होगा जो बुकिंग के समय उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर सिस्टम के माध्यम से भेजा जाएगा। तत्काल आरक्षण टिकट लेने वालों को अब आधार नंबर से जुड़े सिम वाला मोबाइल टिकट बुकिंग के दौरान अपने साथ रखना होगा।

साथ ही रेल आरक्षण की शुरुआती समय में बल्क (एक साथ बहुत सारे) बुकिंग रोकने के लिए भारतीय रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वातानुकूलित श्रेणियों में यह प्रतिबंध सुबह 10 से 10:30 बजे तक और गैर-वातानुकूलित श्रेणियां के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक लागू होगा।
रेल प्रशासन अनुरोध करता है कि सभी यात्री इन परिवर्तनों को ध्यान रखें तथा असुविधा से बचने के लिए अपने प्रोफाइल आधार नंबर के साथ जोड़ना सुनिश्चित करें।


Share This News