Thar पोस्ट न्यूज। पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र। राज्य सरकार के सभी पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा।
कोषाधिकारी धीरज जोशी ने बताया कि जिले के सभी पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र अब तक जमा नहीं करवाया है, वे स्वयं कोष कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा डिजिटल प्रक्रिया से जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।