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IMG 20231123 090506 58 चुनाव : ऐसे वाहनों के खिलाफ होगी कार्यवाही Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। लोकसभा चुनाव के कार्यों के लिए निजी वाहनों के अधिग्रहण के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 160 के अधीन यानों / पशुओं के लिये अधिग्रहण आदेश, संबंधित वाहन मालिकों को तामिल करवाये जाने के बावजूद जिन वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित दिनांक व समय पर रिपोर्टिंग नहीं की गई है, उन वाहनों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के अधीन एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माना से अथवा दोनों से दण्डनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए गठित यातायात प्रकोष्ठ प्रभारी ने यह जानकारी दी।


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