Thar पोस्ट, न्यूज। सितंबर का महीना शुरू हो गया है। मौसम भी बदल रहा है। इस बीच पहली तारीख से गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग नियमों तक कई बदलाव लागू हो गए हैं. इसके अलावा नया महीना कई तरह से आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है.टोल टैक्स से लेकर जमीन खरीदने तक के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना होगा। 1 सितंबर से क्या-क्या खास बदलाव हो गए हैं, जो आपके वित्तीय बोझ को बढ़ाने वाले हैं। रसोई गैस की कीमतों में कटौती :हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार कंपनियों ने ग्राहकों को राहत दी है. रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की गई है. ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है. 1 सितंबर 2022 से दिल्ली में एक इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये की कटौती की गई है।IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब इंश्योरेंस एजेंट को 30 से 35 फीसदी की बजाय 20 फीसदी ही कमिशन मिलेगा. इससे जहां एजेंटों को झटका लगा है तो वहीं लोगों की प्रीमियम की राशि में कमी आएगी, जो बड़ी राहत होगी. कमीशन के बदलाव का नियम 15 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा।पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों से लंबे समय से केवाईसी (Know Your Customers) अपडेट करने को कह रहा था. आज से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन खत्म हो गई है. इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 तय की है. बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया, तो आपको अपने खाते से पैसों का लेन-देन करने में दिक्कत पेश आ सकती है. अगर आपने ये काम नहीं किया है तो तुरंत अपनी ब्रांच से संपर्क करें। एक सितंबर से एक और बड़े बदलाव की बात करें तो यह राष्ट्रीय पेंशन योजना में किया गया है. आज से NPS खाता खोलने पर कमीशन का भुगतान पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर किया जाएगा. ऐसे में यह कमीशन 1 सितंबर 2022 से 10 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का होगा।