Thar पोस्ट, नई दिल्ली। यदि सब कुछ ठीक चलता रहा तो आपको सप्ताह में तीन दिन अवकाश मिलेगा, लेकिन आफिस में कार्य अधिक करना होगा। केंद्र सरकार अब अगले महीने से चारों नए लेबर कोड (New Labour Code) को लागू करने की तैयारी में है. ये लेबर कोड वेज सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relations) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से जुड़े हैं. अगर 01 जुलाई से नए बदलाव लागू होते हैं तो इससे कर्मचारियों को कुछ फायदे (New Wage Code Retirement Benefits) भी होंगे. जैसे नए कानून के लागू होने से पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) जैसे रिटायरमेंट बेनेफिट (Retirement Benefits) बढ़ जाएंगे. इसके अलावा साप्ताहिक छुट्टियां भी बढ़ सकती हैं. हालांकि नुकसान की बात ये है कि इन-हैंड सैलरी (In-Hand Salary) यानी टेक होम सैलरी (Take Home Salary) कम हो जाएगी और काम के घंटे बढ़ जाएंगे।
जुलाई से लागू हो सकते हैं बदलाव
नए लेबर कोड (New Labour Codes) 01 जुलाई से लागू हो सकते हैं. केंद्र सरकार ने इन चारों कोड का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया था. उससे पहले सरकार ने कोड ऑफ वेजेज 2019 (Code on Wages, 2019) को 08 अगस्त 2019 को नोटिफाई किया था. इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 (Industrial Relations Code, 2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code on Social Security, 2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) को 29 सितंबर 2020 को नोटिफाई किया गया था. अभी तक 23 राज्य इन कानूनों के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं. केंद्र सरकार चाहती है कि सारे राज्य एक साथ इन चारों बदलावों को लागू कर दें.