IMG 20221004 121303 एलपीजी गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और दुरुपयोग पर होगी कार्यवाही<br>विवाह और समारोह स्थलों पर सुरक्षा मानकों का रखा जाएगा ध्यान Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट, बीकानेर। जोधपुर में हुई गैस सिलेण्डर विस्फोट दुर्घटना जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकन की दृष्टि से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि जिला रसद अधिकारी, विस्फोटक विभाग, ऑयल कंपनी और स्थानीय प्रशासन की जिले में संचालित विवाह एवं अन्य समारोह स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने और इस दौरान व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों के सत्यापन, अवैध भंडारण एवं दुरूपयोग रोकने और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता संबंधी सुनिश्चितता की जाएगी। समस्त विवाह और समारोह स्थलों का निर्धारित सुरक्षा मानकों के संबंध में सर्वे करवाकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि संयुक्त जांच के दौरान एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, संग्रहण एवं दुरूपयोग या अन्य अनियमितताएं पाई जाने पर द्रविकृत पेट्रोलियम आदेश 2000 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने 24 दिसम्बर को उपभोक्ता दिवस के दौरान उपभोक्ताओं में जागरुकता के लिए नुक्कड़ नाटक, रैली, प्रतियोगिताएं और प्रदर्षनी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ऑयल कंपनियों आदि के साथ एलपीजी गैस सिलेण्डर के अवैध भंडारण, संग्रहण एवं दुरूपयोग नहीं किए जाने तथा इसके खतरे एवं बचाव के प्रति जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने इस संबंध में कार्यवाही के लिए नगर निगम आयुक्त और रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं प्रचार-प्रसार के लिए नगर निगम, रसद और जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।


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