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IMG 20241023 101608 3 बीकानेर: गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ मामला, नियम विरुद्ध विदेशी नागरिक को ठहराया Rajasthan News Portal पर्यटन
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Thar पोस्ट न्यूज। बीकानेर में एक बार फिर नियमों की अवहेलना कर विदेशी नागरिक को ठहराने के मामले में गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सूचना दिए बिना विदेशी नागरिक को गेस्ट हाउस में ठहराने पर संचालक के खिलाफ कोटगेट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआईडी के इंस्पेक्टर हरीश खड़गावत और सब इंस्पेक्टर भोम सिंह की ओर से कोटगेट थाना पुलिस को यह रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि जूनागढ़ सब्जी मंडी के पास स्थित अग्रवाल गेस्ट हाउस में एक विदेशी नागरिक को बिना सूचना दिए ठहराया गया। गेस्ट हाउस की ओर से विदेशी नागरिकों से संबंधित सी फॉर्म नहीं भरा गया था, जो आप्रवासन और विदेशी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या अन्य किसी भी स्थान पर विदेशी नागरिक को ठहरने के संबंध में सीआईडी को सूचना देना जरूरी है। इसके लिए सी फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा कराया जाना आवश्यक है।


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