ताजा खबरे
गर्मी :आंगनबाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा का बदला समयपीबीएम के मरीजों के लिए बांठिया ने भेंट किए पांच पंखें, मारवाड़ जन सेवा समिति की ओर से करवाए जाएंगे उपलब्धपीबीएम: डॉ. सोनी बने टी.बी. एवं चेस्ट विभागाध्यक्ष, प्राचार्य ने जारी किए आदेशगैस सिलेंडर के दाम में 993 रु तक की भारी बढ़ोतरीतेज आंधी व बारिश का अलर्ट, मई प्रथम सप्ताह का अनुमानजिला अस्पताल में 24×7 डिजिटल एक्सरे सुविधा शुरू1 मई से बदलेंगे ये नियम, आमजन की जिंदगी पर पड़ेगा असर ?पीबीएम मर्दाना: *शीतल जल की सेवा सजीवनी समान : डॉ. सुरेन्द्र वर्माअनियमितताएं पाए जाने तीन मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबितविधायक जेठानंद व्यास ने केईएम रोड मार्ग पर श्रीराम जल मंदिर सेवा का उद्घाटन किया
IMG 20251117 173806 शेख हसीना को फांसी की सजा, मानवता के खिलाफ दोषी माना Rajasthan News Portal राजस्थान
Share This News

Thar पोस्ट न्यूज। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-बीडी) ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है। हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए। ट्रिब्यूनल ने फैसले में यह भी कहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा है कि अवामी लीग के कार्यकर्ता कथित रूप से सड़कों पर उतर आए और पार्टी नेतृत्व की पूरी जानकारी में सुनियोजित हमले किए।

राजनीतिक नेतृत्व की ओर से दिए गए सीधे आदेशों की वजह से प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। मामले में अभियोजकों ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि हसीना सरकार की ओर से आदेश के बाद 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच ‘विद्रोह’ के दौरान 1,400 लोग मारे गए थे। 11 हजार से अधिक लोग हिरासत में लिए गए।


Share This News