ताजा खबरे
सांखला व कोटगेट रेलवे फाटक पर जाम के दौरान लगेगा छाया टेंट, श्याम पंचारिया की मांग पर जिला कलेक्टर ने दिए निर्देशगंगा तट पर होगा चार दिवसीय यज्ञोपवित संस्कार, बीकानेर से सैकड़ों बच्चे धारण करेंगे जनेऊकार्यालयों में ताले लटके मिले, श्री कोलायत बीकानेर में राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण : बड़ी संख्या में कार्मिक अनुपस्थितनिःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार में 89 बटुकों का हुआ उपनयनकांग्रेस ने तीन मंडल अध्यक्ष बदलेग्राम रथ अभियान: बीकानेर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाईदेश : दुनिया की खास खबरेंब्रिगेडियर जगमाल सिंह राठौड़ का निधनदिग्गज अभिनेता कपूर का निधनगर्मी तपिश से राहत केवल तीन दिन, गड़बड़ रहेगा मौसम
Screen Shot 2020 08 19 at 5.45.42 PM 106 बिना अनुमति के सार्वजनिक समारोह पर लगेगा जुर्माना Rajasthan News Portal उदयपुर, बीकानेर अपडेट
Share This News

Tp news। जिले में शादी तथा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के सार्वजनिक या सामान्य समारोह जिला कलेक्टर व जिला मजिस्टेट की पूर्व में लिखित अनुमति के बाद ही आयोजित किया जा सकेगा। साथ ही पूर्व अनुमति के पश्चात आयोजित होने वाले समारोह में भी यदि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन तथा 100 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर कार्यवाहक मजिस्ट्रेट, सीईओ जिला परिषद तथा विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जुर्माना लगाने की कार्यवाही करेंगे।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) ए एच गौरी ने बताया कि राजस्थान  महामारी अधिनियम 2020 के तहत संशोधन करते हुए ऐसे आयोजनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी।
गौरी ने बताया कि विवाह अथवा अंतिम संस्कार के अतिरिक्त कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या अन्य प्रकार का सार्वजनिक समारोह जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुमति के पश्चात आयोजित होने वाले समारोह में भी सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना, उचित मास्क पहनना, प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग तथा साफ-सफाई की व्यवस्था संधारित करते हुए किसी भी परिस्थिति में प्रतिभागियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।


Share This News