ताजा खबरे
शारदीय नवरात्रा में लगातार 82वें साल में गोकुल सर्कल पर होगा अखंड हरि कीर्तनप्रदर्शन : दिल्ली में क़िलाबन्दी ? सभी बॉर्डर सील‘पंचायत चुनाव जीतने पर कुंवारे युवकों की शादी कराउंगी’ : वोट दो-दुल्हन लो’अमेरिका में आरोपी को मौत की सजा सुनाई, लाइव दिखाने पर छिड़ी बहसडूंगर कॉलेज के शोधार्थी दीपक यादव को पीएच.डीआरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद धरना खत्म, मृतक का किया अंतिम संस्कारहनुमानगढ़ में पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियांमहाजन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने की कार्यवाहीये 9 रेलसेवाएं रद्द रहेंगी, ये है वजहसूर्य मंदिर में हुआ तर्पण, शहीदों के सम्मान में पोस्टर लगाकर दी श्रद्धांजलि
IMG 20220801 180410 सरकारी सम्पति पर हाॅर्डिंग, बैनर लगाए तो कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ होगी कार्यवाही Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

*संभागीय आयुक्त ने दिए निर्देश*
Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेर। संभागीय आयुक्त डाॅ. नीरज के. पवन ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों द्वारा सरकारी संपति यथा सार्वजनिक दीवारों, पेड़ों, खंभों, बिजली के सरकारी पोल व किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, हाॅर्डिंग अथवा विज्ञापन नहीं लगाए जाएं। यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित कोचिंग संस्थान के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों को होर्डिंग और विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होगी।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं दे रहे विद्यार्थियों को समय-समय पर प्रेरित करते रहें तथा उन पर ज्यादा दवाब नहीं डाला जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी कोचिंग संस्थान तिथि का निर्धारण कर जिला प्रशासन के साथ सामूहिक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन करें, जहां विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हें बेहतर कॅरियर आॅप्शन के संबंध में जागरुक किया जा सके।


Share This News