Tp न्यूज। पंचायत राज आम चुनाव 2020 के तहत सरपंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को रिटर्रिंग अधिकारी को प्रस्तुत किए जाने वाले नामनिर्देशन पत्र में संतान संबंधी घोषणा करनी होगी। साथ ही उसे अपराध संबंधी शपथ पत्र तथा पंचायत राज का नवीनतम नोड्यूज संबंधी घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.एच.गौरी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पाॅजिटिव है और वह सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने स्वास्थ्य का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नामनिर्देशन प्रस्तुत करते वक्त रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।