Thar पोस्ट, बीकानेर। प्रदेश की समस्त दुकानों , शॉपिंग मॉल्स ,प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सम्पूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने जारी किये है। इसके लिये सरकारी गाइडलाइन की अनुपालना करनी होगी। इसके अलावा आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ साथ मास्क का उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दुरी अनिवार्य है व् साथ ही साथ प्रदर्शनी सामाजिक समारोह, धार्मिक कार्यक्रम सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्ति के लिए अनुमत किया गया है। पशु मेलो व अन्य प्रकार के हाट बाजार कोविड गाइड लाइन के अनुसार अनुमति दी गयी है। आतिशबाज़ी, पटाखे बेचने के साथ अन्य मेलों पर रोक है।