







Thar पोस्ट न्यूज। राजधानी जयपुर में पालतू जानवरों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। पालतू जानवरों की पहचान के लिए भी उनका एक खास नंबर होगा. उनका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर. ये व्यवस्था शुरू हुई है जयपुर से हैं और अपने घर में कुत्ते, बिल्ली वगैरह पालते हैं तो आपको भी उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जयपुर नगर निगम (JMC) ने शहर के सभी पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है.

तय किया 5,000 रुपये जुर्माना
निगम ने जयपुरवासियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 महीने की मोहलत दी है. 30 सितंबर 2026 तक ऐसा न करने वालों पर जुर्माना भरना होगा. नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो पेट ओनर्स (Pet Owners) अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा
नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य जयपुर को ‘रेबीज-मुक्त’ बनाना, पशु कल्याण को बढ़ावा देना और शहर में मौजूद सभी पालतू जानवरों का एक आधिकारिक डेटाबेस तैयार करना है. आयुक्त के मुताबिक, हर पालतू जानवर के टीकाकरण और स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रहने से रेबीज जैसी जानलेवा बीमारियों को फैलने से रोका जा सकेगा।
