ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 23 सरकार ने कर दाताओं के लिए जारी की राहतें Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट। बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ के कर सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने मार्च और अप्रेल 2021 माह के लिए जीएसटी के मासिक रिटर्न जीएसटीआर 3 B को जमा करवाने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ़ कर दिया है देरी से रिटर्न दायर करने पर लगने वाले दंड ब्याज की दर में कमी की गई है वित्त मंत्रालय अनुसार पांच करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है | करदाताओं को इन 15 दिनों के लिए नौ प्रतिशत की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 प्रतिशत होगी | वहीं पिछले वर्ष के दौरान 5 करोड़ रूपये तक का कारोबार करने वालों को मक़र्च और अप्रेल के लिए 3 B रिटर्न दाखिल करने के लिए मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का समय दिया गया है और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ़ किया गया है | इसमें पहले 15 दिन के लिए ब्याज दर शून्य होगी उसके बाद यह 9 प्रेषत की दर से ली जायेगी और 30 दिन बाद 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा और ये रियायतें 18 अप्रेल से प्रभाव में आएगी | इसके साथ ही अप्रेल बिक्री रिटर्न जीएसटीआर 1 को दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना थासाथ ही कम्पोजीशन डीलरों के लिए जो कि जीएसटीआर 4 दाखिल करते हैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा एक माह बढाकर 31 मई कर दी गई है। इसी प्रकार 31 मार्च 2021 की तिमाही रिटर्न 3B निश्चित समयावधि से 30 दिन देरी से प्रस्तुत करने पर भी विलंब शुल्क माफ़ किया गया है।


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