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IMG 20200827 013434 5 बीकानेर में कल शाम से कर्फ्यू Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Tp न्यूज। कोरोना की रोकथाम के लिए शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी लेकिन इस समय अवधि में आवागमन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान रविवार को बीकानेर नगर निगम, नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल ,कटले दुकानें ,सब्जी मंडी, गाड़े अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले सहित समस्त प्रकार के बाजार नहीं खोले जा सकेंगे लेकिन इस दौरान आमजन को आवागमन में पूरी छूट प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी आने-जाने के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। रात्रिकालीन निषेधाज्ञा के दौरान भी आवागमन प्रतिबंध से मुक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सप्ताह के अन्य दिनों में रात 8 बजे से प्रभावी रहने वाली रात्रिकालीन निषेधाज्ञा के दौरान भी आमजन के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन इस रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।मेहता नेे बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा शाम 6 से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।


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