ताजा खबरे
नागौरी तेलियान समाज का सामूहिक विवाह कलकेसरी सिंह बारहठ का त्याग, बलिदान युवाओं के लिए प्रेरक – प्रोफेसर डॉ. बिनानीभाजपा नेताओ ने आतिशबाजी कर जश्न मनायाबीकानेर राजपरिवार विवाद में न्यायाधीश, बीकानेर द्वारा मौका कमिश्नर की नियुक्तिबीकानेर :10 रुपए का सिक्का डालने से निकलेगा कपड़े का थैलामहाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की आंधी, झारखंड में जेएमएम, राजस्थान में टक्करराजस्थान : जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया, डीप फ़ीज़र में रखा, फिर चलने लगी सांसेंडॉ. नीरज के पवन आज बीकानेर में, बीकानेर संभाग में कार्यों का निरीक्षण करेंगेराजस्थान चुनाव : फलौदी सट्टा बाजार का आंकलन, इस दल की जीतराजस्थान और इटली के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सेतु थे तेस्सीतोरी*
ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 119 कोरोना को लेकर यह गाइड लाइन जारी Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Tp न्यूज़। भारत में कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। इन हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है। 26 फरवरी को गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि जनवरी के आखिर में फरवरी महीने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गईं थी, अब वही गाइडलाइंस 31 मार्च तक लागू रहेंगी। गाइडलाइंस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

कौन सी गाइडलाइंस रहेंगी जारी
कंटेंटमेंट जोन के बाहर इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी-

सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ। खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी।

बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) एग्जिबिशन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की जाएगी।यात्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है।

समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं। इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों, हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेनों द्वारा, स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों, योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही। ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

गाइडलाइंस में लिखा था कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु का उपयोग। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।


Share This News