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IMG 20230412 134028 चाइनीज मांझे की बिक्री प्रतिबंधित,जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar post , न्यूज बीकानेर। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश जारी करते हुए जिले में धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूर्णतया रोक लगाई है। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने और लोक स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर प्रातः 6 से 8 और सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धातु निर्मित मांझा धारदार होता है। इसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को नुकसान होने की संभावना होती है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से नुकसान और विद्युत सप्लाई में बाधा की संभावना भी रहती है। इसके मद्देनजर धातु निर्मित मांझे के उपयोग और विक्रय को पूर्णतया निषेध किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों की अवमानना भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।


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