ताजा खबरे
हनुमानगढ़ में टायर फेक्ट्री में लगी भीषण आग ,लाखों का सामान जलावक्फ एक्ट सेक्शन 40 आखिर है क्या ?बीकानेर में तीन दिवसीय रामलीला शुक्रवार सेखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने की अमृत 2.0 के कार्यों की प्रगति समीक्षाकिसानों को मिले सस्ती बिजली, निर्बाध हो आपूर्ति –श्री अंशुमान सिंह भाटीअनियमितताएं पाए जाने पर 17 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र निलंबित, एक निरस्तबीकानेर में वाहन की टक्कर से युवक की मौतबिजली बंद का असर 4 घंटे तक रहेगाबीकानेर : मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को वरिष्ठ प्रदर्शकों ने सौंपा ज्ञापनसमस्या से समाधान की ओर’ कार्यक्रम में राठी ने एसोसिएट संस्थाओं के साथ बैठक ली
Screen Shot 2020 08 19 at 5.45.42 PM 189 विधुत लाईन पर रोक का प्रार्थना पत्र खारिज Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Tp न्यूज़। पॉवर ग्रिड पर गांव सेवडा (कोलायत) की ओरण भूमि मे बिना अनुमति उच्च क्षमता की विधुत लाईन लगाने का आरोप का मामला। सिविल न्यायालय कोलायत (बीकानेर) ने पावर ग्रिड के विरुद्ध लोक प्रयोजन की राजस्व भूमि पर बिना अनुमति विद्युत लाइन के लिए टावर लगाने पर रोक लगाने हेतु प्रस्तुत अंतरिम अनुतोष प्रार्थना -पत्र को खारिज कर दिया है।कोलायत के सेवड़ा गांव निवासी देवीसिंह वगैरह ने जनहित का मुद्दा बताते हुए न्यायालय में वाद दायर किया था। नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने ओरण भूमि/लोक परियोजन की राजस्व भूमि पर बिना अनुमति विद्युत लाइन डालने का कार्य राजस्व गांव सेवडा (बज्जू-कोलायत) कर लिया, जिसे अवैध व असंवैधानिक बताते हुए निर्माण पर रोक की मांग करते हुए अंतरिम अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।
सिविल न्यायालय ने अधिवक्ता वादी व प्रति वादी को वीसी के जरिए सुनकर राजकीय आधिवक्ता से रिकॉर्ड की स्थति पता कर अंतरिम अनुतोष प्रार्थना पत्र अस्वीकार के आदेश किये।


Share This News