Thar पोस्ट, न्यूज। राज्य सरकार ने करौली में हुई हिंसा के बाद अब प्रत्येक पहलू पर नज़र रख रही है। अब विभिन्न समारोह में बजने वाले डीजे के म्यूजिक पर ही अनेक पाबन्दी लगा दी है। राजस्थान सरकार ने आदेश दिया है कि अब सार्वजनिक कार्यक्रमो,धार्मिक रैलियों और जुलूस में डीजे बजाने से पूर्व पुलिस और प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। डीजे पर कौनसा गीत बजेगा,इसकी भी लिखित सूचना कार्यक्रम से पूर्व में देनी होगी। राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब डीजे बनाने के लिए पहले शपथपत्र देना होगा। जुलूस और धार्मिक यात्राओं के लिए भी स्थानीय प्रशासन से पूर्व में अनुमति देने के लिए आवेदन करना होगा। लोकल प्रशासन की अनुमति के साथ ही संबंधित थानों से वेरिफिकेशन भी करवाया जाएगा। डीजे में कौनसा गीत बजेगा,इस जानकारी से इतर डीजे गाड़ी का नम्बर,डीजे मालिक का नाम और पता,रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ बताना होगा।