





Thar पोस्ट न्यूज। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध 1 जुलाई से हटेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ये सभी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटा दिए जाएंगे. सरकार ने मिडिल ईस्ट से कच्चे तेल की सप्लाई में कमी के चलते जून की शुरुआत में कुछ प्रतिबंध लगाए थे. इसके तहत डीजल खरीद की दैनिक सीमा तय की गई थी. सरकारी नियमों के मुताबिक किसी भी ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही रिटेल पेट्रोल पंप से खरीदने की अनुमति थी।

करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है. आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दाखिल करने वाले व्यक्तियों को इस तारीख तक अपना कर रिटर्न जमा करना होगा. अगर इस समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आपको विलंबित रिटर्न (belated returns) दाखिल करना होगा. इसके लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करना होगा.
नया पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं या रिन्यूअल कराने जा रहे हैं तो एक जुलाई से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. केंद्र सरकार ने करीब 14 साल बाद 25 जून को पासपोर्ट शुल्क में इजाफा कर दिया था. ये बढ़ी दरें एक जुलाई से लागू हो जाएंगी. अब 36 पन्नों वाला नॉर्मल पासपोर्ट 2,500 रुपये का बनेगा. अब तक नॉर्मल पासपोर्ट बनवाने की फीस 1,500 रुपये थी. वहीं, तत्काल पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है.