Thar पोस्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द मामले में दायक याचिका को करीब 1 घंटे चली बहस के बाद खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में जानकारी छिपाने के आरोप में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मीनाक्षी नटराजन हाईकोर्ट जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। सिंघवी ने कहा कि कानून साफ है जब तक आरोप तय न हो, तब तक नामांकन पत्र में घोषणा करना जरूरी नहीं। सिंघवी ने इसके लिए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस का भी जिक्र किया और कहा कि चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जो कि इसमें नहीं बरता गया। उन्होंने अदालत में हुई सुनवाई में देरी को लेकर भी सवाल उठाया।