ताजा खबरे
पीबीएम ट्रोमा सेंटर के आगे शीतल जल सेवा का हुआ शुभारम्भभारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जोधपुर प्रांत को मिला नया नेतृत्वफ़न्ना बाबू को मिले पदम् विभूषण, विधायक सारस्वत व अध्यक्ष पचीशिया व बोथरा ने सौंपा ज्ञापनलूणकरणसर में कल मंत्री श्री सुमित गोदारा करोड़ों के कार्यों का करेंगे लोकार्पणजिला कलक्टर श्री निशान्त जैन ने की स्व-गणनाचार छात्राएं घायल, स्कूल छत्त का प्लास्टर गिराचुनाव : देश-दुनिया, बंगाल में ऐसे पलटी बाजीराजस्थान के 11 जिलों में बारिश व आंधी के आसारस्वास्थ्य : RGHS योजना में करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा, चिकित्सक व लैब संचालक गिरफ्तारबिजली बन्द रहेगी
IMG 20240318 WA0264 लोकसभा चुनाव : पंपलेट, पोस्टर और बैनर पर अनिवार्यतः देना होगा मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता तथा संख्या Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Thar पोस्ट, न्यूज बीकानेरजिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत राजनीतिक पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा समस्त प्रकार के पंपलेट, कट आउट, होर्डिंग, पर्चे, पोस्टर, बैनर, विज्ञापन, हैंडबिल प्रकाशित करवाते समय मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पता व प्रतियों की संख्या को अनिवार्य रूप से अंकित करवाना होगा।जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।


इसके अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए। वृष्णि ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पंपलेट, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, बैनर या पोस्टर का मुद्रण करवाने आता है तो मुद्रक को प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो अन्य व्यक्तियों द्वारा सत्यापित प्रति लेनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आर पी ए 1951 की धारा 127-क के अनुसार निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि में प्रकाशक व मुद्रक का नाम व पता के साथ मुद्रण प्रतियों की संख्या का उल्लेख आवश्यक रूप से करना होगा। साथ ही प्रिंट की गई सामग्री के संबंध में 3 दिन में चार प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। मुद्रित प्रत्येक निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर (पोस्टर में होर्डिंग और फ्लेक्स बोर्ड को शामिल किया गया है), हैंडबिल, प्लेकार्ड, विज्ञापन आदि केे संबंध में प्रत्येक ऐसे दस्तावेज के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग-अलग रूप से जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाए। मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और घोषणा पत्र के साथ मुद्रित दस्तावेजों की संख्या और कीमत के संबंध में भी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा समस्त सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तीन दिन में उपलब्ध करवाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन नियमों की अवहेलना होने पर आर पी ए 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसमें सुसंगत नियमों के अधीन मुद्रणालय के अनुज्ञापत्र को समाप्त किये जाने की कार्यवाही भी शामिल है।


Share This News