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बीकानेर। कोरोना की रोकथाम के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मीनू वर्मा ने नापासर में संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए पुलिस थाना नापासर के कुछ क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अविलम्ब दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।
उप मजिस्ट्रेट ने उक्त धारा के तहत मुधड़ा मौहल्ला में मकान गिरधारी लाल सोनी से गली आम मकान चम्पालाल ओझा तक जसनाथ जी मूधड़ा से गली आम व मकान चम्पालाल तक और मकान गंगाबिशन झवंर से गली आम खाली बाड़ा निमड़ीवाला सदन से नथमल धोबी से मकान केसरीचंद झवंर तक में निषेधाज्ञा लागू की है। निषेधाज्ञा के दौरान सभी नागरिकों को कोविड-19 के लिए जारी एडवाइजरी की पालना करनी होगी।