






Thar पोस्ट। स्पा सेंटरों के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। इन सेंटरों में अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से गाइडलाइन जारी कर सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। कई स्पा सेंटरों में विदेशी युवतियों को रखकर अनैतिक कार्य करवाए की शिकायतें मिली हैं। राजधानी में सभी थाना प्रभारियों को स्पा सेंटरों के लिए निर्धारित नई गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए है। नई गाइड लाइन के मुताबिक अब :

**पुरुष और महिला स्पा सेंटर अलग-अलग हिस्सों में होंगे और उनके प्रवेश द्वार भी पृथक रखे जाएंगे।
मसाज रूम के दरवाजों पर अंदर से कुंडी, चिटकनी या बोल्ट नहीं लगाया जा सकेगा। साथ ही संचालन के दौरान सेंटर के मुख्य व बाहरी दरवाजे खुले रखने होंगे।
प्रत्येक ग्राहक का नाम, पहचान पत्र और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। परिसर का उपयोग किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकेगा।
मसाज करने वाले कर्मचारियों के पास मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा ड्यूटी के दौरान पहचान-पत्र पहनना जरूरी होगा।
* संचालक, मैनेजर एवं समस्त कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अनैतिक व्यापार, यौन अपराध या पॉक्सो मामलों में संलिप्त व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।
सेंटर के बाहर संस्था का नाम, लाइसेंस नंबर और संचालन का समय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। रिसेप्शन पर हिंदी व अंग्रेजी में साइट प्लान, बेड की संख्या, कर्मचारियों की योग्यता और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने होंगे
