






Thar पोस्ट न्यूज। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक में छूट की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ी, शिक्षा और चिकित्सा विभाग को राहत नहीं।

जयपुर। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों (ट्रांसफर) को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। सरकार ने ट्रांसफर पर लगे पूर्ण प्रतिबंध में दी गई छूट की समय-सीमा को अब 10 जुलाई 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले यह छूट 5 जुलाई 2026 तक ही लागू थी।
प्रशासनिक सुधार विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, विभाग के पुराने आदेश (दिनांक 19.06.2026) के क्रम में ही इस अवधि को आगे बढ़ाया गया है।
इन कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक रहेगी जारी
सरकार ने आदेश में साफ किया है कि कुछ विभागों और श्रेणियों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा:
- थर्ड ग्रेड टीचर्स: शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों (Third Grade Teachers) के ट्रांसफर पर प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेगा।
- चिकित्सा विभाग के कर्मी: बारिश के मौसम (वर्षा काल) में होने वाली संभावित बीमारियों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों पर भी आगामी आदेशों तक रोक यथावत रहेगी।
यह आदेश राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।
