IMG 20241023 101608 4 राजस्थान : मॉडिफाइड अवैध वाहनों पर गिरेगी गाज, केवल 3 दिन की मोहलत, इसके बाद कार्रवाई Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट न्यूज। राजस्थान सरकार ने अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों पर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश जारी किए है। नए निर्देशों के बाद काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने राज्यभर में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। वाहन स्वामियों को नियमों का पालन करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद चालान, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध मॉडिफिकेशन वाले वाहन, प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन, अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, हूटर और बीकन लाइट लगाने वाले वाहन, काली फिल्म लगे वाहन तथा नियमों के विपरीत नंबर प्लेट और प्रतीक चिह्न प्रदर्शित करने वाले वाहनों की विशेष जांच की जाएगी। वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस, रंग, आकार, सीटिंग क्षमता या निर्माता द्वारा स्वीकृत विनिर्देशों में बिना अनुमति किया गया कोई भी बदलाव अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में मौके पर ही उपकरण हटाने के साथ चालानी कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त करने की कार्रवाई भी संभव है।

इसके साथ ही वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म या अन्य अपारदर्शी सामग्री मिलने पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही फर्जी, अपठनीय या नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगाने वाले वाहन भी जांच के दायरे में रहेंगे।

कार्रवाई से पहले परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे तीन दिन के भीतर अपने वाहनों से अवैध मॉडिफिकेशन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, काली फिल्म और अन्य उल्लंघनों को स्वयं हटा लें। इसके बाद प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा और उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहनों के जरिए संचालित होने वाली गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना उसकी प्राथमिकता है।


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