IMG 20220127 201454 4 नई गाइड लाइन : शिक्षण संस्थाओं के लिए आये ये आदेश, इस तिथि से लागू होंगे आदेश Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट, जयपुर/ बीकानेर। कोरोना के मामले लगातार मामले कम हो रहे हैं। इसे देखते हुए छूट का दायरा बढ़ाया गया है। गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी कर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। हालांकि विद्यार्थियों को माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को निरन्तर जारी रखा गया है। गृह विभाग के आदेश 16 फरवरी, 2022 से लागू होंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देश आदेश एवं संशोधित आदेशों द्वारा लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है और नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो निम्न है:सम्बन्धित संस्था प्रधान / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख / अन्य संस्थानों के रांचालक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि एक दो राज्यों को छोड़कर सभी जगह मामले कम हुए है।


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