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श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल संसदीय कार्य एव भारी उद्योग सार्वजनिक लोक उपकरण मंत्री भारत सरकार
विषय=नए फूड कानून से भुजिया रसगुल्ला नमकीन बड़ी कचौरी उद्योग को करोड़ों का नुकसान बचाने बाबत।
बीकानेर के प्रसिद्ध पापड़ भुजिया रसगुल्ला बड़ी कचौड़ी नमकीन उद्योग को एक नवंबर 2020 से प्रोपराइटरी फूड के अंतर्गत लाकर उसके पुराने लाइसेंस निरस्त करके नए लाइसेंस बनाने का प्रावधान किया गया है जहां यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल खर्चीली एवं छोटे उद्योगों एवं ठेला वाले के लिए असंभव है क्योंकि उनका दिल्ली से लाइसेंस बनवा कर कार्य करना बहुत ही मुश्किल है इस कारण लाखों की संख्या मे यह छोटे कारोबारी बेरोजगार हो जाएंगे इनके साथ करोना की मार कोड में खाज का काम करेगी वही पर यहां पूरे बीकानेर में ही इन छोटे बड़े उद्योगपतियों के पास करोड़ों का पैकेजिंग मैटेरियल प्रिंट हुआ पड़ा है क्योंकि आजकल हर खाद्य एवं पेय पदार्थ पर fssai का नंबर लिखा अनिवार्य है लाइसेंस दिल्ली से बनने पर उसका fssai नंबर बदल जाएगा इस कारण उसके पास पड़ा करोड़ों का पैकेजिंग मैटेरियल किसी भी काम का नहीं रहेगा यह प्रति उद्योग के साथ देश का भी नुकसान होगा दिल्ली से लाइसेंस बनवाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज चाहिए जैसे प्रोडक्शन एरिया अलग रॉ मैटेरियल एरिया अलग फिनिश गुड्स एरिया अलग अलग लेडीज जेंट्स टॉयलेट अलग-अलग प्रोडक्शन एरिया की दीवार पर छ:फीट तक टाइल्स या पक्का कलर आदि आदि इसके अलावा इसकी फीस जहां पर लोकल 100 रूपये से शुरू होकर 3000 रूपये तक वार्षिक है वहीं अब उसकी 7500 रूपये वार्षिक से शुरू होगी
श्रीमान जी से निवेदन है की इनके अलावा भी इतनी फॉर्मेलिटीज है जिससे छोटा कॉटेज व्यापारी से लेकर मध्य व्यापारी पूरा नहीं कर पाएगा इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कानून को निरस्त करवा कर पहले वाली व्यवस्था ही लागू रखवाने का कष्ट करें ।। —भवदीय वेद प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष
बीकानेर पापड़ भुजिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन