ताजा खबरे
ड्रोन ऐसे करता है काम!  लाइट इसलिए बन्द की जाती हैभारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों की कमर तोड़ने का काम किया है– अरुण चतुर्वेदीचश्मा वितरण कैम्प में वितरित किए 539 चश्मेवरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शर्मा को अफ्रीका में मिला सेवा सम्मानभारत की बेटी सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपशब्द कहने को लेकर प्रदर्शनबीकानेर रेलवे सहित अन्य स्टेशनों और कार्यालयों को तिरंगी रोशनी से सजायाबिजली बंद रहेगी, इन इलाकों में 3 घंटे तक11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक मिलेगी प्रोत्साहन राशिबीकानेर में दबा मिला करोड़ों का सोना! कौन है ‘धणी धोरी’बीकानेर पक्षिम विधानसभा के दो मंडलों की कार्यकारिणी जिला कांग्रेस ने घोषित की
IMG 20200827 013434 5 बीकानेर में कल शाम से कर्फ्यू Bikaner Local News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Tp न्यूज। कोरोना की रोकथाम के लिए शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी लेकिन इस समय अवधि में आवागमन पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान रविवार को बीकानेर नगर निगम, नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल ,कटले दुकानें ,सब्जी मंडी, गाड़े अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले सहित समस्त प्रकार के बाजार नहीं खोले जा सकेंगे लेकिन इस दौरान आमजन को आवागमन में पूरी छूट प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार कहीं भी आने-जाने के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। रात्रिकालीन निषेधाज्ञा के दौरान भी आवागमन प्रतिबंध से मुक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सप्ताह के अन्य दिनों में रात 8 बजे से प्रभावी रहने वाली रात्रिकालीन निषेधाज्ञा के दौरान भी आमजन के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन इस रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी।मेहता नेे बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रातः 6 से 9 बजे तक तथा शाम 6 से रात 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।


Share This News