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IMG 20241023 101608 4 हाईकोर्ट का निर्णय: पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश Rajasthan News Portal देश, राजस्थान
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Thar पोस्ट न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने आज चुनाव को लेकर फैसला सुनाया। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव दिसंबर तक टालने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश सुनाया। इससे पहले 11 मई को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन तय समयसीमा के भीतर चुनाव नहीं कराए जाने पर सरकार ने हाईकोर्ट में समय बढ़ाने की मांग की थी।


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