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SAVE 20260902 201726 scaled चुनाव : पेट्रोल व डीजल स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। नगरीय निकाय चुनाव-2026 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निशांत जैन ने नगरीय निकाय क्षेत्र के समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 16 सितंबर तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार चुनाव के दौरान लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की मांगों के आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराने के लिए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा।


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