



Thar पोस्ट न्यूज। देश मे पहली तारीख को नियम अपडेट किए जाते हैं। आज एक सितंबर को भी बदलाव हुए हैं। आज सितंबर महीने की शुरुआत होते ही LPG उपभोक्ताओं को झटका लगा है। हालांकि घरेलू उपभोक्ता राहत में है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. IOCL के मुताबिक, 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 9.50 रुपये तक बढ़ गए हैं. हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं जबकि 5 किलो और 10 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतें भी नहीं बढ़ाई गई हैं. 5 किलो वाला सामान्य छोटू LPG गैस सिलेंडर अभी भी 349.50 रुपये का मिल रहा है, जबकि XTRALITE की कीमतें भी 339 रुपये पर स्थिर है. हालांकि 5 किलो वाले नॉन-डॉमेस्टिक सिलेंडर की बात करें तो इसका दाम 762 रुपये से बढ़ कर 764 रुपये हो गया है।

कार खरीदने वालों के लिए मुसीबत बढ़ सकती है. टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी के कई मॉडल्स की कीमत में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसमें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक कारें शामिल हैं. ऐसे में अगर आप टाटा की नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जरा नई रेट लिस्ट चेक कर लें.
हवाई जहाज में राहत आज1 सितंबर से भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान हो गया है. अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन स्टांप लगवाने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंटेड बोर्डिंग पास के जरिए प्रोसेस पूरी की जा सकती. इस बदलाव से एयरपोर्ट पर यात्रियों का समय बच सकता है और इमिग्रेशन प्रक्रिया ज्यादा डिजिटल हो सकती है.
दूध हुआ महंगा सितंबर की शुरुआत में ही मुंबई में दूध की कीमत बढ़ गई. आज से मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमत में करीब 9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. इसका असर आगे चलकर खुदरा बाजार की कीमतों पर भी पड़ सकता है.
ऑटो- टैक्सी का बढ़ा किराया : आज से मुबंई में ही ऑटो का किराया 1 रुपया और टैक्सी का किराया 2 रुपया बढ़ गया है. 1 सितंबर से ऑटो- टैक्सी से यात्रा करने वालों के भी ज्यादा पैसे खर्च होंगे.
ITR से जुड़े बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर भी अगस्त के अंत में डेडलाइन थी. व्यवसाय और बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए असेसमेंट ईयर 2026-27 का आईटीआर दाखिल करने की नियमित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 समाप्त हो चुका है. अब अगर आप 31 अगस्त की समय-सीमा चूक गए हैं, तो आप 1 सितंबर 2026 से धारा 139(4) के तहत लेट फीस के साथ बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं.
ETF निवेशकों के लिए बदलावETF को लेकर भी सितंबर में बड़ा बदलाव है, लेकिन यहां तारीख को लेकर सावधान रहना जरूरी है. SEBI ने पहले ETF के आधार मूल्य, सर्किट लिमिट, प्री-ओपन कॉल ऑक्शन और क्लोज-आउट से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2026 से लागू करने का फैसला किया था. लेकिन 28 अगस्त को SEBI ने इसकी तारीख बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी. यानी ये नए ETF नियम 1 सितंबर से नहीं बल्कि 7 सितंबर से लागू होंगे.
