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IMG 20241023 101608 94 बकाया लीज मनी 30 सितम्बर तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 74 राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 7ए एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के तहत नगरीय निकायों,नगर विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।
नगरीय विकास विभाग के शासन उप सचिव श्री रवि विजय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, लेकिन पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जाएगी।


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