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IMG 20241023 101608 24 बीकानेर राजपरिवार विवाद : जूनागढ़ किले में ट्रस्ट व अन्य पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक Rajasthan News Portal देश
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IMG 20241106 194134 1 बीकानेर राजपरिवार विवाद : जूनागढ़ किले में ट्रस्ट व अन्य पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक Rajasthan News Portal देश IMG 20241106 194202 बीकानेर राजपरिवार विवाद : जूनागढ़ किले में ट्रस्ट व अन्य पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक Rajasthan News Portal देश

Thar पोस्ट न्यूज। बीकानेर राजपरिवार द्वारा स्थापित ट्रस्टों के विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर ने महाराजा रायसिंहजी ट्रस्ट विवाद में देवस्थान विभाग के आदेश के खिलाफ दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को आदेश जारी कर सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्यों पर निम्नलिखित पाबन्दियों लगाई हैं:- आदेश के अनुसार अब

1. यह कि सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्य पर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को किसी तरह किसी तीसरे पक्ष को विकय/लीज / हस्तान्तरित करने पर रोक लगाई हैं।

2. यह कि सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्य टूस्ट से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मुकद‌मों / अपीलों व एप्लीकेशन्स को विथड्रा नहीं करेंगे।

3. यह कि सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा लिए गए नए सदस्यों को बाध्य किया हैं कि वें बैंक से रु. 3 लाख से ज्यादा आहरण पर पाबन्दि लगाई हैं।

4. आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर को लम्बित अपील को आगामी पेशी / तत्पर निस्तारण करने का आदेश पारित किया हैं।

ज्ञात रहे कि सिद्धि कुमारी ने कुछ अन्य लोंगो के साथ मिलकर महाराजा डॉ. करणीसिंह जी की पुत्रियाँ, प्रिसेस राज्यश्री कुमारी, प्रिंसेस मधुलिका कुमारी व ठा. हनुवंतसिंह जी आदि को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से टूस्ट एक्ट व ट्रस्ट डीड के प्रावधानों के खिलाफ जाकर एक आदेश पारित करवाकर ट्रीस्टीशीप से हटावाया था जिसके खिलाफ जोधपुर हाईकोर्ट में अपील की गई जिसमें उक्त आदेश आया हैं।

 


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