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IMG 20220511 111942 12 आधार कार्ड में केवल एक बार हो सकता है जन्म तिथि का संशोधन, नाम में अधिकतम दो बार Rajasthan News Portal देश
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Thar पोस्ट न्यूज बीकानेर। किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड में जन्मतिथि में केवल एक बार संशोधन किया जा सकता है, जबकि व्यक्ति के नाम में अधिकतम दो बार संशोधन करने का प्रावधान है।
जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दुलीचंद मीना ने जिले में संचालित सभी आधार सेवा केंद्रों पर आमजन की सुविधा के लिए आधार नियमों और फीस के संबंध में विस्तृत सूचना चस्पा करवाने के निर्देश दिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में कुल 302 आधार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 156, बैंकों में 21, सीएससी के 12, पोस्ट आफिस द्वारा 112 सहित कुल 302 सेवा केन्द्र संचालित है। राठौड़ ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के जन्म तिथि में केवल एक बार जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। व्यक्ति के एड्रेस तथा मोबाइल नंबर में एक से अधिक बार संशोधन करवाए जा सकते हैं। नया आधार नामांकन पूर्णतया निःशुल्क है। आधार कार्ड में संपूर्ण बायोमेट्रिक अपडेट करवाने की फीस 100 रुपए है तथा डेमोग्राफिक अपडेट करने के 50 रुपए निर्धारित है।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉ दुलीचंद मीना ने संचालित आधार सेवा केन्द्रों के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इन केन्द्रों में ओवरचार्जिंग या अन्य अनियमितताओं की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण हो। यदि कहीं अनियमितताएं पाई जाती है तो तुरंत प्रभाव से कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।


जिले में संचालित आधार केंद्रों में आमजन को सही दर पर सुविधाओं का पूरा लाभ मिले इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग संबंधित विभागों के साथ समन्वय और आवश्यक मानिटरिंग करें।
नवीन आधार नामांकन केंद्रों को स्थापित करने के लिए अनकवर्ड स्थानों का चिन्हीकरण करने में स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए प्रस्ताव भिजवाएं।

बाल आधार बनाने के लिए लगवाएं विशेष शिविर
बाल आधार बनाने के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय करें। ब्लॉक स्तर पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों की सूची बाल आधार आपरेटर्स को उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाते हुए कैम्प लगाकर शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करवाएं। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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