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IMG 20230412 140313 1 पुरानी पेंशन योजना -अब बोर्ड, निगम, उपक्रम, यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स के लिए भी Rajasthan News Portal राजस्थान
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Thar पोस्ट, न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के बाद अब बोर्ड, निगम, उपक्रम, यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स के लिए भी OPS स्कीम लागू कर दी है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है। जिसके तहत जिन संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना और CPF योजना लागू थी, उन संस्थाओं के रिटायर्ड कर्मचारियों को सीपीएफ की जगह पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प देने के लिए ‘अशा टीप’ जारी की जा चुकी है। इस अशा टीप में कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड को कंट्रीब्यूटरीन प्रोविडेंट फंड पढ़ा जाने के आदेश जारी हुए हैं। अशा टीप की कंटीन्यूटी में राजकीय उपक्रमों, स्वायत्तशासी निकायों, विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत और सेवारत कार्मिकों पर जहां सीपीएफ या ईपीएफ लागू है, वहां पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश और इसे संबंधित संस्था में लागू करने के निर्णय से EPF के सक्षम स्तर को अप्रूवल के लिए भिजवाया जाएगा। जिन कार्मिकों द्वारा CPF/ EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना काविकल्प दे दिया है और स्वीकार कर लिया जाता है, तो उनकी एम्प्लॉयर अंशदान के रूप में कोई भी कटौती CPF/ EPF योजना के अन्तर्गत नहीं करेगी। सभी संस्थाओं में GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी।जिन संस्थाओं में पहले से ही GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू है और पेंशन निधि गठित है, उन्हें नई पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पीडी खाते में ही जमा हो।  यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पीडी खाते के अलावा कहीं और जमा है, तो उसे राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा किया जाएगा। रिटायर्ड कर्मचारी को सीपीएफ या ईपीएफ़ के नियोक्ता अंशदान की पूरी राशि संबंधित संस्था की पेंशन निधि में उसकी प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक देय 12 प्रतिशत ब्याज समेत 30 जून 2023 तक जमा करानी होगी।


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