ताजा खबरे
शारदीय नवरात्रा में लगातार 82वें साल में गोकुल सर्कल पर होगा अखंड हरि कीर्तनप्रदर्शन : दिल्ली में क़िलाबन्दी ? सभी बॉर्डर सील‘पंचायत चुनाव जीतने पर कुंवारे युवकों की शादी कराउंगी’ : वोट दो-दुल्हन लो’अमेरिका में आरोपी को मौत की सजा सुनाई, लाइव दिखाने पर छिड़ी बहसडूंगर कॉलेज के शोधार्थी दीपक यादव को पीएच.डीआरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद धरना खत्म, मृतक का किया अंतिम संस्कारहनुमानगढ़ में पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियांमहाजन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने की कार्यवाहीये 9 रेलसेवाएं रद्द रहेंगी, ये है वजहसूर्य मंदिर में हुआ तर्पण, शहीदों के सम्मान में पोस्टर लगाकर दी श्रद्धांजलि
IMG 20230305 162651 सोना खरीदने का बदला नियम ? : 6 अंक अंकित नहीं हो तो 31 मार्च के बाद नहीं खरीदें सोना Rajasthan News Portal देश
Share This News

Thar पोस्ट, न्यूज। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने 31 मार्च, 2023 के बाद छह अंकों के अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या (एचयूआईडी) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के ज्वेलरी या सोने की कलाकृतियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा घोषित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की खरीद में उनका विश्वास बढ़ाना है। ऐसे में अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की तैयारी में हैं तो खरीदने वक्त यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उस पर 6 अंकों वाला हॉकमार्क अंकित हो। अगर, कोई ज्वैलर आपको बिना हॉलमार्क वाला गहना बेचने की कोशिश करें तो बिल्कुल वहां से खरीदारी नहीं करें। हो सकता है कि आपको वह कम कीमत का भी लालच दें लेकिन आप ऐसा नहीं करें। बाद में आप परेशानी में आ सकते हैं। बीआईएस नियम, 2018 की धारा 49 के अनुसार, यदि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए हॉलमार्क वाले आभूषण, आभूषणों पर अंकित आभूषणों की तुलना में कम शुद्धता के पाए जाते हैं, तो खरीदार या ग्राहक मुआवजे का हकदार होना चाहिए जो राशि का दोगुना होगा। सरकार ने हालांकि यह अधिसूचित किया है कि पुरानी योजनाओं के अनुसार उपभोक्ताओं के पास पड़े हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे। आपको बता दें कि सोने की हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है। यह 16 जून, 2021 तक स्वैच्छिक रूप से लागू था। उसके बाद, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया। पहले चरण में इसे देश के 256 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था और दूसरे चरण में 32 और जिलों को जोड़ा गया था। उपभोक्ता ‘बिड केयर’ ऐप में ‘वेरीफाई एचयूआईडी’ का उपयोग करके एचयूआईडी नंबर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणीकरण कर सकते हैं। यह ऐप उस जौहरी की जानकारी प्रदान करता है, जिसने वस्तु पर हॉलमार्क किया है, उनकी पंजीकरण संख्या, वस्तु की शुद्धता, वस्तु के प्रकार के साथ-साथ हॉलमार्किंग केंद्र का विवरण भी प्रदान करता है, जिसने वस्तु का परीक्षण और हॉलमार्क किया है। इस जानकारी का उपयोग कर एक आम उपभोक्ता खरीदी जा रही वस्तु को वस्तु के प्रकार के साथ-साथ उसकी शुद्धता के साथ मिलान करके सत्यापित कर सकता है।


Share This News