ताजा खबरे
पंचायत राज आम चुनाव : अनुपस्थित 34 कार्मिकों को नोटिस, होगी निलंबन की कार्यवाहीशारदीय नवरात्रा कल से, शुभ मुहूर्त व अन्यमारुती उद्योग को लगातार पांचवी बार मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मानशारदीय नवरात्रा में लगातार 82वें साल में गोकुल सर्कल पर होगा अखंड हरि कीर्तनप्रदर्शन : दिल्ली में क़िलाबन्दी ? सभी बॉर्डर सील‘पंचायत चुनाव जीतने पर कुंवारे युवकों की शादी कराउंगी’ : वोट दो-दुल्हन लो’अमेरिका में आरोपी को मौत की सजा सुनाई, लाइव दिखाने पर छिड़ी बहसडूंगर कॉलेज के शोधार्थी दीपक यादव को पीएच.डीआरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद धरना खत्म, मृतक का किया अंतिम संस्कारहनुमानगढ़ में पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियां
ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 59 अब नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकार के अधिकारी-कार्मिकों को वेतन का होगा भुगतान Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Thar पोस्ट, बीकानेर। राज्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था को और सुविधाजनक किया गया है। अब से माह जुलाई 2021 एवं इसके बाद के वेतन भुगतान की व्यवस्था के अन्तर्गत स्वतः बिल तैयार करने की व्यवस्था आईएफएमएस पर आरम्भ कर दी गई है। अधिकारी-कर्मचारी अपनी  एम्पलोइ लोगिंग से अपना डाटा एवं कटौतियां  सही कर रिक्वेस्ट 10 तारीख तक अपने आहरण अवितरण अधिकारी को आॅन लाइन प्रेषित करेंगे। सभी आरहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 10 से 15 तक तारीख तक आॅन लाइन प्राप्त रिक्वेस्ट की जांच कर, डाटा को अधिकृत करेेंगे।  
यह जानकारी जिला कोषाधिकारी गौरी शंकर राकांवत ने दी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोषालय के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि ओटो सेलरी प्रोसस की व्यवस्था माह जुलाई 2021 पेड अगस्त 2021 के वेतन भुगतान से लागू की गई है। समस्त आहरण वितरण अधिकारी पे-मैनेजर पर अपनी सही जानकारी अंकित करें और उन्हें सही मोबाईल नम्बर भी दर्ज करवाना अनिवार्य होगा।
राकांवत ने बताया कि सभी आहरण वितरण अधिकारी को अपने अधीनस्थ कार्मिकों के वेतन आहरण बाबत पे-मैनेजर पर मास्टर डाटा सही होने की पूर्ण जाॅच करनी होगी।  बिल के मास्टर डाटा में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 01 से 15 तक वाॅंछित संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात स्वतः वेतन बिल बनने की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी व अगले माह की उक्त तिथि के अन्दर ही परिवर्तन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी अपनी स्वयं की आईडी से आयकर, जीपीएफ की कटौति के प्रस्ताव डीडीओ को 01 से 10 तारीख तक भिजवा सकता है, जिसे डीडीओ 11 से 15 तारीख तक स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करेगा। डीडीओ उक्त कटौतियों को स्वयं के स्तर पर भी संशोधित कर सकते है।
उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था में अब बिल नम्बर आंवटित नहीं किये जायेगें, सैलरी प्रोसेस नहीं करनी होगी, बिल डीडीओ एवं ट्रेजरी फारवर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं है एवं बिलो पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करने है। उन्होंने बताया कि किसी भी कर्मचारी को किसी कारण से वेतन भुगतान नहीं करना है, तो उसके लिए प्रत्येक माह की 15 तारीख तक सिस्टम पर स्टाप पेमेन्ट करना होगा एवं कारण का निराकरण नहीं होने तक कर्मचारी का वेतन स्वतः प्रोसस नहीं हो सकेगा।
रांकावत ने बताया कि किसी कारण से रोके गये वेतन का भुगतान करना है तो इसके लिए अन्य सैलरी रिक्वेस्ट में 23 तारीख से (आॅटो सैलरी प्रोसेस) की कार्यवाही आहरण वितरण अधिकारी कर सकेगें।उन्होंने बताया कि किसी तरह के मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर कार्यालय समय में भंवर लाल प्रजापत के मोबाइल नम्बर 9468615335, सुशील कुमार के मोबाइल नम्बर 9509455258 तथा वीरेन्द्र शर्मा के मोबाइल नम्बर 9829043233 से सम्पर्क किया जा सकता है।


Share This News