ताजा खबरे
शारदीय नवरात्रा में लगातार 82वें साल में गोकुल सर्कल पर होगा अखंड हरि कीर्तनप्रदर्शन : दिल्ली में क़िलाबन्दी ? सभी बॉर्डर सील‘पंचायत चुनाव जीतने पर कुंवारे युवकों की शादी कराउंगी’ : वोट दो-दुल्हन लो’अमेरिका में आरोपी को मौत की सजा सुनाई, लाइव दिखाने पर छिड़ी बहसडूंगर कॉलेज के शोधार्थी दीपक यादव को पीएच.डीआरोपी की गिरफ्तारी व निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद धरना खत्म, मृतक का किया अंतिम संस्कारहनुमानगढ़ में पंचायत एवं जिला परिषद चुनावों को लेकर भाजपा ने तेज की तैयारियांमहाजन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने की कार्यवाहीये 9 रेलसेवाएं रद्द रहेंगी, ये है वजहसूर्य मंदिर में हुआ तर्पण, शहीदों के सम्मान में पोस्टर लगाकर दी श्रद्धांजलि
ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 99 काॅलेज शिक्षकों की विवादित वरिष्ठता सूची पर उच्च न्यायालय की रोक Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
Share This News

Tp न्यूज़। उच्च न्यायालय जोधपुर ने काॅलेज शिक्षकों की 7 जनवरी 2021 को जारी विवादित वरिष्ठता सूची पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। काॅलेज शिक्षकों के अधिवक्ता श्री हेमन्त दत्त ने बताया कि न्यायालय ने राजेन्द्र पुरोहित बनाम राज्य आदि में सोमवार को जारी आदेश में आयुक्त काॅलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा सचिव एवं कार्मिक विभाग सचिव को निर्देश जारी किये हैं कि आगामी आदेश तक वरिष्ठता सूची में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावे।
उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को जारी वरिष्ठता सूची को लेकर सैकड़ों काॅलेज शिक्षकों ने प्रदेश व्यापी आन्दोलन किया था । काॅलेज शिक्षकों का कहना था कि यह सूची नियम विरूद्ध बनाई गई है एवं इसमें प्रतीक्षा सूची वाले काॅलेज शिक्षकों को नियम विरूद्ध वरिष्ठ बना दिया गया था। उन्होनें यह भी आरोप लगाया था कि प्रोफेसर पद पर होने वाली नियुक्तियों को देखते हुए किन्ही खास शिक्षकों को लाभ देने के उद्देश्य से ही यह नियम विरूद्ध वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी।
इस संबंध में काॅलेज शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी एवं ऊर्जा मंत्री डाॅ. बी.डी. कल्ला से भी गुहार लगाई थी। शिक्षकों का कहना था कि विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्यों ने समितियों एवं परीक्षा ड्युटी आदि में भी विवादित सूची पर अमल करना शुरू कर दिया था जिस पर अब न्यायालय की ओर से पूर्णतया रोक लगा दी गयी है। (हेमन्त दत्त) एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय


Share This News