Thar पोस्ट, न्यूज। जिला निर्वाचन अधिकारी ने की निर्भीक होकर मतदान करने की अपील
बीकानेर, 18 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए बीकानेर संसदीय क्षेत्र में 20 लाख 47 हजार 880 मतदाता पंजीकृत हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि संसदीय क्षेत्र में शामिल आठ विधानसभा क्षेत्रों में 10 लाख 77 हजार 785 पुरुष मतदाता तथा 9 लाख 70 हजार 63 महिला मतदाता तथा 32 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा।
उन्होंने बताया कि खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 39 हजार 692, बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 39 हजार 217, बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 48 हजार 952 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 57 हजार 544 मतदाता पंजीकृत है। इसी प्रकार लूणकरनसर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 63 हजार 955, श्रीडूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 68 हजार 142 तथा नोखा विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 83 हजार 985 मतदाता वोट डालेंगे। अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 46 हजार 393 मतदाता पंजीकृत हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी वृष्णि ने बताया कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र के कुल 1 हजार 929 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीकानेर संसदीय क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
अधिक से अधिक मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी की अपील करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए निर्भीक होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए सी विजिल एप या 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया, बिजली, बैठने आदि की व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही लाइन में इंतजार ना करना पड़े इसके लिए बीकानेर एज नाम से एप विकसित किया गया है। इस एप पर मतदान केंद्र पर कतार में लगे लोगों की संख्या के संबंध में जानकारी मिल सकेगी। कोई भी मतदाता घर बैठे ही इस एप को डाउनलोड कर अपनी सुविधा अनुसार वोट देने जा सकता है।
12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी डाल सकेंगे वोट
निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डालने की सुविधा दी गई है। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी में कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर वोट दिया जा सकता है।
वोटर इन्फ़ॉर्मेशन स्लिप पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं होगी। मतदाता को मतदान केन्द्र पर मतदान के समय एपिक कार्ड अथवा ऊपर वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना होगा।
सूखा दिवस घोषित
लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 17 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सायं 6 बजे तक बीकानेर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सूखा घोषित किया गया है । जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेशानुसार जिन क्षेत्रों में मतदान होंगे,उन क्षेत्रों के बाहर के सीमावर्ती 3 किलोमीटर परिधि क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान समाप्ति सायं 6 बजे तक सूखा घोषित किया गया है । साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से पुनर्मतदान की तिथि को संबंधित मतदान केंद्र के क्षेत्र में 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।मतगणना दिवस 4 जून को भी सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधानों के तहत सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकेंगे तथा वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर पूर्ण रोक रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा। चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को भी धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट दी गई है। आदेशों की अवहेलना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगी।
*लाउडस्पीकर पर भी रहेगी रोक
नम्रता वृष्णि ने बताया कि किसी को भी लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।
’बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रुक सकेगा निर्वाचन क्षेत्र में’
इस समयावधि में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
समस्त सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी सख्ती से नजर रखी जा रही है।