





Thar पोस्ट। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि नकली खाद-बीज बेचने वालों को 10 साल की सजा और 20 लाख रुपये जुर्माने लगेगा। दौसा जिले में महवा के समलेटी गांव में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि काम करने वाले व्यक्ति की ही जरूरत होती है और उन्होंने अपने काम से यह साबित किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति नकली खाद, बीज या दवा बेचेगा, उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने खुद व्यापारियों के यहां जाकर नकली खाद, बीज और दवाइयां पकड़ीं और कई जगह छापेमारी भी की। उनके काम और मीडिया के सहयोग से केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त प्रावधान तय किए हैं, जिनके तहत दोषियों को 10 साल तक की सजा और 20 लाख रुपये तक का जुर्माना है।




