ताजा खबरे
पाकिस्तान से जुड़े थे तार! **70 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामदगी मामले में दो गिरफ्तार, पुलिस अधीक्षक की प्रेस वार्ताकोटगेट पर कांग्रेस का प्रदर्शनव्यापार मंडल के अध्यक्ष राठी ने शोभासर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु जिला कलेक्टर से की वार्तातरबूज मिलावटी या जहरीला जानलेवा तो नहीं? ऐसे करें पहचान, चिकित्सक ने 4 जनोँ की मौत की वजह बताईसांखला व कोटगेट रेलवे फाटक पर जाम के दौरान लगेगा छाया टेंट, श्याम पंचारिया की मांग पर जिला कलेक्टर ने दिए निर्देशगंगा तट पर होगा चार दिवसीय यज्ञोपवित संस्कार, बीकानेर से सैकड़ों बच्चे धारण करेंगे जनेऊकार्यालयों में ताले लटके मिले, श्री कोलायत बीकानेर में राज्य स्तरीय आकस्मिक निरीक्षण : बड़ी संख्या में कार्मिक अनुपस्थितनिःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार में 89 बटुकों का हुआ उपनयनकांग्रेस ने तीन मंडल अध्यक्ष बदलेग्राम रथ अभियान: बीकानेर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई
IMG 20241023 101608 3 बीकानेर का यह इलाका नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित, जिला कलेक्टर के आदेश Rajasthan News Portal राजस्थान
Share This News

Thar पोस्ट न्यूज। 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर का 3 किमी परिधीय क्षेत्र नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित
बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो, कानासर के 3 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो कानासर के तीन किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों तथा राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने सभी नागरिकों से आदेश की पालना करने के निर्देश दिए हैं है। यदि कोई इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगामी आदेश तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।


Share This News