Thar पोस्ट, बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दालों की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश 1980 के अन्तर्गत साबुत या दली हुई यथा उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिआ, चना, मटर और अन्य दाल को शामिल करने की अधिसूचना जारी की है।
जिला रसद अधिकारी ने इस संबंध में जिले के दाल के समस्त व्यापारी (मिलो, भण्डारगृहों, व्यापारियों) को निर्देशित किया है कि वर्तमान में दाल का 20 मई की शाम तक उनके पास उपलब्ध स्टॉक एवं गोदाम की सूचना शुक्रवार, 21 मई तक जिला रसद अधिकारी बीकानेर को मेल आईडी dsofood-bik-rj@nic.in पर सूचित करेंगे।
उन्होंने व्यापारियों का निर्देशित किया कि वे अनुज्ञापन अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में संधारण करेंगे। प्रत्येक व्यापारी उसके गोदाम का पता व विवरण अपने स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करे, दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टॉक का भण्डारण नहीं करेंगे। उन्हें यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक माह में साप्ताहिक रिटर्न देंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टॉक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को इन निर्देशों से मुक्त रखा गया है।
जिला रसद अधिकारी ने समस्त दाल के व्यापारियों को निर्देशित किया कि वे कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर स्टॉक घोषणा/साप्ताहिक रिटर्न उनकी मेल आईडी पर प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि व्यापारियों का स्टॉक सत्यापन जांच दलों द्वारा किया जाएगा एवं स्टॉक रजिस्टर एवं भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अन्तर भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक घोषणा व साप्ताहिक रिर्टन के प्रपत्र व्यापार मण्डल कार्यकारिणी को उपलब्ध कराए जाएंगे।

केंद्र सरकार ने दी कोरोना काल में करदाताओं को राहत
बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारका प्रसाद पच्चीसिया एवं कानूनी सलाहकार गणेश शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड 19 को मध्य नजर रखते हुए करदाताओं को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कुछ राहत कर निर्धारण वर्ष 2021 22 के लिए प्रदान की गई है । जिसमें की आयकर विवरणी एवं अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की समयावधि को आगे बढ़ाया गया है । मुख्य रूप से जिन करदाताओं का 31 जुलाई 2021 तक आयकर विवरणी प्रस्तुत करने का दायित्व था उनकी समय अवधि 30 सितंबर 2021 कर दी गई है । इसी प्रकार टैक्स ऑडिट प्रस्तुत करने की तारीख को भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2021 किया गया है । इसी प्रकार अंकेक्षीत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया है । साथ ही देरी से आयकर विवरणी प्रस्तुत करने अथवा रिवाइज आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 को बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 किया गया है व टीडीएस रिटर्न को प्रस्तुत करने की तारीख 31 मई 2021 को बढ़ाकर 30 जून 2021 किया गया है एवं टैक्स कटौती प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को 15 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 किया गया है । इसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करने की समय अवधि को भी बढ़ाया गया है । बीकानेर जिला उद्योग संघ केंद्र सरकार द्वारा करों के मामले में दी गई छूट का स्वागत करता है ।

Tp न्यूज़। भारत विकास परिषद मीरा शाखा बीकानेर के सदस्यों द्वारा 50 पल्स ऑक्सीमीटर भेंट किए मीरा शाखा अध्यक्ष डॉ दीप्ति वहाल ने बताया कि यह ऑक्सीमीटर बीकानेर में डॉक्टर नवल गुप्ता व उनकी टीम को दिए गए हैं जोकि ऑक्सीमीटर बैंक चलाते हैं ऑक्सीमीटर बैंक द्वारा जरूरतमंद लोगों से निर्धारित राशि जमा करके यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और ऑक्सीमीटर वापस करने पर यह राशि उन्हें लौटा दी जाती है! मीरा शाखा ने ऐसी सेवाभावी टीम को यह ऑक्सीमीटर भेंट किए हैं! ऑक्सीमीटर बैंक के प्रतिनिधि डॉक्टर नवल गुप्ता; डॉ जी.एस.जोशी, नगर निगम कमिश्नर ए .एच.गोरी के साथ-साथ मीरा शाखा अध्यक्ष डॉ दीप्ति वहाल, डॉ शेफाली दाधीच, उपाध्यक्ष छवी गुप्ता वित्त सचिव उपस्थित रहे !