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IMG 20250527 111414 उम्र कैद की सजा : साले की होली क्षेत्र की महिला की हत्या का मामला Rajasthan News Portal बीकानेर अपडेट
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Thar पोस्ट न्यूज। शहर के परकोटे में साले की होली इलाके में रहने वाली पार्लर संचालिका लक्ष्मी पुरोहित की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट सात की न्यायाधिपति रेणू सिंगला ने फैसला सुनाते हुए युवक समीर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा में आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। समय पर जुर्माना नहीं देने पर दस हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ये राशि लक्ष्मी की बेटियों को दी जाएगी। लक्ष्मीदेवी के पति राजेश की और से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत एडवोकेट, अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश व इरशाद अंजुम ने की।

पुलिस जांच में भी लक्ष्मी पुरोहित हत्या कांड का दोषी समीर खान को माना गया। अदालत में चली बहस के बाद समीर को उम्र केद की सजा सुना दी है। साले की होली चौक निवासी राजेश कुमार पुरोहित ने 26 दिसम्बर 23 को बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजेश का आरोप था कि समीर खान उसके यहां ड्राइवर का काम करता था। बाद में वो पत्नी को परेशान करने लगा। इस पर उसे निकाल दिया। फिर भी वो परेशान करता था। 25 दिसम्बर की शाम सात बजे लक्ष्मी अपने घर से गणेश मंदिर जाने का बोलकर निकली थी। वापस नहीं आई तो पति राजेश ने फोन किया लेकिन फोन बंद आ रहा था। इस बीच राजेश ने अपने परिजनों के यहां भी फोन किए, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह सात बजे राजेश ने नयाशहर थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसके कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर ये खबर आ गई कि नहर कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। फोटो देखने पर स्पष्ट हुआ कि वो लक्ष्मी है। इस पर बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया। बीछवाल पुलिस ने उसी दिन थोड़ी मशक्कत के साथ ही समीर खान को गिरफ्तार कर लिया। बीछवाल थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा ने ऑफिसर और केस डायरी में मामला लेकर जांच की। जल्द चालान पेश होने से इस मामले में तय समय में अभियुक्त को सजा दी गई है।


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