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IMG 20220511 111942 9 सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, कावड़ रूट नाम मामला Bikaner Local News Portal दिल्ली
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supreme court 1721635238 सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, कहा- दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, कावड़ रूट नाम मामला Bikaner Local News Portal दिल्ली

Thar पोस्ट। देश में चर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने सरकार के कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है तथा कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है और शुक्रवार तक जवाब मांगा है।

खाने के प्रकार बताने होंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे कि वह शाकाहारी है या मांसाहारी। नेम प्लेट केस की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 

सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई हुई थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सरकार द्वारा कांवड़ा यात्रा के रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। जिसके बाद ये देखा गया था कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का पोस्टर लगाया था।

इस मामले को लेकर ये भी सामने आया था कि कई दुकानों के नाम हिंदुओं के नाम पर रखे गए थे लेकिन उनके मालिक मुस्लिम थे। लोग बड़ी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे और राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आ रही थी। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। 


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