Tp न्यूज। आज केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए गाइड लाइन जारी की। गाइड लाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेज अभी बंद रहेंगे। जबकि 21 सितंबर से ओपन एयर थियेटर खुलेंगे । 7 सितंबर से देशभर में चलेंगी मेट्रो ट्रेन , सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। यह 30 सितंबर तक लागू रहेंगी । इसके तहत , 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल शुरू करने की अनुमति होगी । 21 सितंबर से सोशल , अकादमिक , स्पोर्ट्स , एंटरटेनमेंट , कल्चरल , धार्मिक , राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे । इसमें 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति ही होगी । कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा । इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं होगी । किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी । राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा । सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी । दुकानों पर ग्राहकों के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य है । इस पर गृह मंत्रालय खुद निगरानी रखेगा 65 साल से ऊपर के लोगों , 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों , गर्भवती महिलाओं , अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है । राज्य सरकारें अब बिना केंद्र सरकार की अनुमति के स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे । केवल कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन लगा सकेंगे । 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर खोलने की अनुमति होगी । 30 सितंबर तक स्कूल – कॉलेज बंद रहेंगे । इस समय तक ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा । कंटेनमेंट जोन के बाहर 21 सितंबर से अनुमति मिल सकती है । इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से एसओपी जारी करेगा । सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित सरकारें स्कूल और कॉलेजों में 50 % टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकते हैं ।