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ScreenShot2020 08 19at5.45.42PM 200 1 अप्रैल से होंगे ये बदलाव/ कर्मचारी होंगे प्रभावित! Bikaner Local News Portal देश, बीकानेर अपडेट
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Tp न्यूज़। 1 अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे है। दो दिन बाद यानी नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मोदी सरकार काम के घंटे,  काम के दिन, ओवरटाइम, ब्रेक का समय और दफ्तर में कैंटीन जैसे नियमों में बदलाव करने जा रही है। कर्मचारी लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे, उन्हें इस बीच आधे घंटे का ब्रेक देना होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घट सकता है। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल)। इन विधेयकों को सरकार इस साल 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है। हालांकि, अभी भी इस विधेयक के नियमों पर अभी भी हितधारकों के साथ चर्चा चल रही है कि इसे कैसे लागू किया जा सकता है, तो ऐसे में इसकी 1 अप्रैल होने की संभावना कम नजर आ रही है।
सैलरी में होंगे नए बदलाव
वेज (मजदूरी) की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलेरी के अधिकतम 50 फीसदी होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश के 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।
नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, मूल वेतन कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों की वेतन संरचना बदलेगी, क्योंकि वेतन का गैर-भत्ते वाला हिस्सा आमतौर पर कुल सैलेरी के 50 फीसदी से कम होता है। वहीं कुल वेतन में भत्तों का हिस्सा और भी अधिक हो जाता है। मूल वेतन बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा। पीएफ मूल वेतन पर आधारित होता है। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक-होम या हाथ में आने वाला वेतन में कटौती होगी।


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