Tp न्यूज। बीकानेर में 7 सितम्बर से कन्टेनमेंट जोन से बाहर स्थित धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सभी धार्मिक स्थलांे के पदाधिकारियों को निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने को कहा है।
आदेशानुसार केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को खोले जाने के संबंध में जारी गाईललाईन/एसओपी की पूर्ण पालना करनी होगी। धार्मिक स्थलों के सभी प्रवेश और निकास बिंदओं और काॅमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैंडवाश और सेनेटाईजर का समुचित प्रबंधन किया जावें। साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड के लिए हाथ धोने का अथवा अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपय किया जावे।
प्रत्येक आगंतुकों के चेहरे पर मास्क पहना हुआ आवश्यक हो। जो व्यक्ति मास्क पहने हुए नहीं हो उसे प्रवेश नहीं दिया जावे।
सभी धार्मिक स्थलांे में आगंतुकों के प्रवेश/निकासी हेतु यथा संभव अलग-अलग व्यवस्था की जावें एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी हो। इस हेतु धार्मिक स्थलों अंदर एवं बाहर 6-6 फीट की दूरी पर पेंट से गोले/मार्किंग किए जाए।
धार्मिक स्थलांे में फूल माला, प्रसाद, अन्य पूजा सामग्री ले जाना, प्रसाद चढ़ाने/वितरण या पवित्र जल के छिड़काव एवं घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां तक संभव हो घंटी को कपड़े से ढक दिया जावे। बड़े धार्मिक स्थलों पर बार-बार छूने वाली वस्तुए अथवा मानव सम्पर्क में आने वाली सभी बिंदुओं जैसे फर्श, स्टील रैलिंग एवं दरवाजों के हैण्डल आदि की बार-बार सफाई/सैनेटाईजेषन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।